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तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बंद नहीं होगा यौन उत्पीड़न का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने तहलका मैगज़ीन के संस्थापक तरुण तेजपाल की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर चल रहे यौन हमले के मुक़दमे को रद्द करने की मांग की थी.
तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ उनकी जूनियर सहकर्मी ने यौन हमले का मुक़दमा दर्ज कराया है और मामला गोवा की अदालत में है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 'गंभीर और नैतिक रूप से काफ़ी वीभत्स अपराध' है. सुप्रीम ने यह आदेश भी दिया कि गोवा की अदालत में इसकी सुनवाई अगले छह महीने के भीतर पूरी की जाए.
इससे पहले गोवा हाई कोर्ट ने भी तरुण तेजपाल पर चल रहे यौन हमले के मुक़दमे को रद्द करने वाली ख़ारिज कर दी थी. इसके बाद तेजपाल सुप्रीम कोर्ट गए थे और यहां भी उनके पक्ष में फ़ैसला नहीं आया.
नवंबर 2013 में गोवा के एक फ़ाइव स्टार होटल में तहलका मैगज़ीन का कार्यक्रम था. इसी कार्यक्रम के दौरान उनकी जूनियर सहकर्मी ने लिफ़्ट में यौन हमले का आरोप लगाया था. उत्तरी गोवा में मापुसा टाउन की एक अदालत में तेजपाल के ख़िलाफ़ यौन हमला और उत्पीड़न के आरोप तय हुए हैं.
आरोप लगने के बाद तरुण तेजपाल ने तत्काल तहलका मैगज़ीन के संपादक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. उन्हें नवंबर 2013 में ही गिरफ़्तार कर लिया गया था. मई 2014 से तरुण तेजपाल बेल पर हैं. तरुण तेजपाल कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है.
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