सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कर्नाटक में आगे क्या होगा

    • Author, इमरान क़ुरैशी और नितिन श्रीवास्तव
    • पदनाम, बेंगलुरु, कर्नाटक से

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शनिवार शाम 4 बजे तक सदन में बहुमत साबित करे.

कांग्रेस और जनता दल (सेक्यूलर) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया.

गुरुवार सुबह ही बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. अब उन्हें विधानसभा में शनिवार शाम चार बजे तक फ़्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करना है.

लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कुछ जानकारों से बात करके हमने ये समझने की कोशिश की.

  • सबसे पहले कर्नाटक विधानमंडल के सचिव को सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक की पहचान करनी होगी जिन्हें सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित किया गया हो.
  • इसके बाद विधानमंडल के सचिव उस व्यक्ति का नाम प्रो-टेम स्पीकर के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सौंपेंगे. कर्नाटक के गवर्नर प्रो-टेम स्पीकर को शपथ दिलायेंगे.
  • उसके बाद प्रो-टेम स्पीकर विधानमंडल के सचिव को निर्देश देंगे कि वो निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए सदन में मौजूद होने के लिए संदेश दें, आमंत्रण भेजें.
  • फिर नव निर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे. इसमें वक़्त लग सकता है. हो सकता है कि इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की दी गई शाम चार बजे की डेडलाइन पार भी हो जाए.
  • कर्नाटक असेंबली के पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार ने बीबीसी को बताया है कि मौजूदा हालात थोड़े अलग हैं. ऐसी परिस्थिति में यह ज़रूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय की भावना का ख़्याल रखा जाए.
  • एक बार जब सभी विधायकों के शपथ ग्रहण का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रो-टेम स्पीकर के पास दो विकल्प होंगे. एक ये कि वो फ़्लोर टेस्ट शुरू कराए और बहुमत के लिए वोटिंग हो. या फिर वो पहले सदन के स्पीकर को निर्वाचित करें.
  • जब विधायकों की वोटिंग होगी तो पहले ध्वनि मत (वॉयस वोट) लिया जाएगा. इसके बाद कोरम बेल बजेगी और सभी विधायकों को दो खेमों में बंटने के लिए कहा जाएगा. इस दौरान सदन के दरवाज़े बंद होंगे. और फिर दोनों खेमों में विधायकों की गिनती की जाएगी.
  • इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्पीकर परिणाम की घोषणा करेंगे.

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