अब मध्य प्रदेश पुलिस सुलझाएगी मुर्गी की मौत का केस

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    • Author, शुरैह नियाज़ी
    • पदनाम, भोपाल से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

मध्यप्रदेश के मुरैना ज़िले की पुलिस इन दिनों एक अजीबोग़रीब मामले की तफ़्तीश में जुटी है.

ये मामला एक मुर्गी की मौत से जुड़ा है और पुलिस इस मामले में एक अभियुक्त की तलाश में जुटी है. मामला दर्ज होने के बाद से युवक फ़रार है.

मामला मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है जहां पर एक युवक ने पड़ोसी की मुर्गी को इस वजह से मार दिया कि वो बार बार उसके घर में घुस रही थी.

पुलिस का कहना है कि अभियुक्त ने मुर्गी को लाठी से मारा.

मध्य प्रदेश

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इमेज कैप्शन, सुनीता वाल्मीकि अपनी मृत मुर्गी के साथ

मामला थाने में...

मुर्गी की मालकिन सुनीता वाल्मीकि का दावा है कि जब वो अपने पड़ोसी से इस बारे में बात करने गईं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके साथ बदतमीज़ी की गई.

इसके बाद महिला मरी हुई मुर्गी को लेकर थाने पहुंची.

जांच के बाद पुलिस ने इस मामलें में 429, 294, 506 बी के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरु कर दी है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी अतुल सिंह ने बताया, "मुर्गी के मरने के बाद महिला इसे लेकर थाने आ गई थी और उसकी जांच में पाया गया कि जब वह सामने वाले को समझाने गई तो उसे धमकी दी गई. मामला दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं."

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इमेज कैप्शन, वो मुर्गी जिसकी मौत के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा

मुर्गी का पोस्टमॉर्टम

वहीं, मुर्गी के पोस्टमॉर्टम में भी यह बात सामने आई है कि उसकी मौत किसी चीज़ से मारने से हुई है.

आईपीसी की धारा 429 के तहत 50 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले पालतू जानवरों को मारने या उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना जुर्म है. इसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है.

उधर, सुनीता का कहना है कि, "उन्होंने न सिर्फ मुर्गी को मारा बल्कि मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी."

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