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अरुण जेटली ने कहा जीएसटी में होगा बदलाव, 66 चीज़ें पर टैक्स घटेगा
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल की 16वीं बैठक में 66 वस्तुओं की टैक्स दरों में संशोधन करने का फ़ैसला किया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संशोधित दरों की जानकारी दी.
जेटली ने कहा कि दरों में संशोधन उद्योग जगत की सिफारिशों के बाद किया गया है.
अरुण जेटली ने कहा, ''उद्योग जगत की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जीएसटी काउंसिल ने 133 में से 66 वस्तुओं की टैक्स दरों में कटौती की है.'' वित्त मंत्री ने इन 66 वस्तुओं में से कई के नाम भी बताए.
जिन वस्तुओं की टैक्स दरों में कटौती की गई है-
- काजू पर टैक्स दर में संशोधन - 12 फ़ीसदी से 5 फ़ीसदी
- डिब्बा बंद खाद्य सामग्रियों पर टैक्स दर - 18 फ़ीसदी से 12 फ़ीसदी
- अगरबती पर टैक्स दर अब 12 फ़ीसदी से 5 फ़ीसदी हुई
- डेंटल वैक्स पर टैक्स 28 फ़ीसदी से 8 फ़ीसदी
- इंसुलिन पर टैक्स दर 12 फ़ीसदी से पांच फ़ीसदी हुई
- प्लास्टिक बीड्ज पर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत
- प्लास्टिक तिरपाल 28 फ़ीसदी से 18 फ़ीसदी
- स्कूल बैग्स 28 फ़ीसदी से 18 फ़ीसदी
- क़िताब 18 फ़ीसदी से 12 फ़ीसदी
- रंगीन क़िताबों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा
- पाइप पर 28 फ़ीसदी टैक्स दर को 18 फ़ीसदी किया
- छुरी-काँटा पर टैक्स दर 18 फ़ीसदी के मुक़ाबले 12 फ़ीसदी
- ट्रैक्टर से जुड़े सामानों पर अब टैक्स दर 28 फ़ीसदी की जगह 18 फ़ीसदी
- कंप्यूटर प्रिंटर्स पर टैक्स दर 28 फ़ीसदी की जगह 18 फ़ीसदी होगी
फ़िल्मों पर लगने वाले इंटरटेनमेंट टैक्स में भी कटौती की गई है.
जीएसटी के अंतर्गत मूवी टिकट को दो श्रेणियों में रखा गया है. जिन टिकटों की कीमत 100 रुपए से कम होगी उन पर 18 फ़ीसदी टैक्स लगेगा और जिनकी कीमत 100 से ज़्यादा होगी उन पर 28 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
अभी इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य लगाते हैं और हर राज्य में यह टैक्स अलग-अलग होता है.
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