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चारा घोटाला में लालू यादव पर चलेगा आपराधिक साज़िश रचने का मामला- सुप्रीम कोर्ट
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में आपराधिक साजिश रचने का मामला चलेगा.
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू के ख़िलाफ़ आपराधिक साजिश का केस चलाने के लिए अपील की थी. अब लालू के ख़िलाफ़ चारा घोटाले में साजिश समेत कई मामलों पर फिर से जांच शुरू होगी.
लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में पहले ही दोषी ठहरा दिया है. इसमें उन्हें पांच सालों की सज़ा मिली है. जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था तब उन्हें सांसद के पद से हटना पड़ा था.
इस फ़ैसले के कारण वह चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे, हालाँकि अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए वो राजनीति में सक्रिय हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को पलट दिया है जिसमें उसने लालू के ख़िलाफ़ चारा घोटाले में आपराधिक साजिश की जांच ख़त्म कर दी थी.
हाई कोर्ट ने तब तर्क दिया था कि जिस शख़्स को दोषी ठहरा दिया गया है या बरी कर दिया गया है, उसे फिर से उसी मामले में जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता है.
झारखंड हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सीबीआई ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू के ख़िलाफ़ बाक़ी के चारा घोटाले में अलग-अलग जांच जारी रहेगी.
2013 में लालू को चाइबासा कोषागार से 900 करोड़ के के सावर्जनिक फंड में धोखाधड़ी को लेकर दोषी ठहराया गया था. दोषी ठहराए जाने के बाद लालू कुछ दिन जेल में भी रहे लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.
68 साल के लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नीतीश कुमार सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है.