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मालेगांव केस: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत, कर्नल को बेल नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है.
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रज्ञा ठाकुर को जमानत के लिए पांच लाख रुपये के मुचलके, इसी रकम के दो बॉन्ड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.
इसी मामले में एक और अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.
पिछले आठ सालों से इस मामले में दोनों अभियुक्त जेल में हैं. हालांकि कुछ दिनों पहले साध्वी प्रज्ञा को इलाज के लिए भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इसी साल जनवरी में एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा था कि मालेगांव केस में उसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ज़मानत देने पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं है.
मालेगांव बम धमाके 2008
महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक तथा भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे जिनमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 घायल हो गए थे.
इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी. इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की थी, जो बाद में एनआईए को सौंपी गई थी.
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