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सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
भारत के उच्चतम न्यायालय का कहना है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज़ नहीं है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बैंक अकाउंट खोलने, आयकर भरने जैसी सेवाओं के लिए अगर सरकार आधार कार्ड के इस्तेमाल को बाध्यकारी बनाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है.
कोर्ट का ये भी कहना है कि आधार कार्ड को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई के लिए के 7 जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए हालांकि ये फिलहाल संभव नहीं है.
केंद्र सरकार के एक निर्देश के मुताबिक राशन या पेंशन कार्ड हो तो भी इन योजनाओं का पैसा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा.
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से भी गुज़ारिश की थी कि इस साल से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार अनिवार्य किया जाए.
सरकार का ये भी कहना था कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा. साथ ही सरकार ने ये भी कहा था कि लोगों के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना ज़रूरी होगा.
साल 2015 में कोर्ट ने सिर्फ़ छह योजनाओं के लिए स्वेच्छा से आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी थी.
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