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इन जज साहब से सुप्रीम कोर्ट और सरकार परेशान
- Author, सलमान रावी
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता, नई दिल्ली
दलित होने के नाते प्रताड़ना का शिकार होने का आरोप लगाने वाले कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस करनन एक बार फिर मुश्किलों में हैं.
इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस मिला है. कुछ दिनों पहले करनन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था.
करनन ने प्रधानमंत्री को 20 जजों की सूची दी है, जिन पर उन्होंने 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया है.
अवमानना के नोटिस पर 13 फ़रवरी को सुनवाई तय की गई है और न्यायमूर्ति करनन को सुनवाई के दौरान हाज़िर होने को कहा गया है.
प्रधानमंत्री को लिखे गए इस पत्र का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा है कि वो अपनी सभी फाइलें कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंप दें.
अवमानना की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यों वाली खंडपीठ करेगी जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर करेंगे.
न्यायमूर्ति करनन का विवादों से सामना होता रहा है.
मद्रास हाई कोर्ट में पदस्थापित न्यायमूर्ति करनन का जब कोलकाता हाई कोर्ट तबादला हुआ तो उन्होंने ख़ुद ही इस पर रोक लगा ली. इतना ही नहीं उन्होंने अपने चीफ़ जस्टिस को ही नोटिस जारी कर दिया था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और फ़रवरी 2016 के बाद दिए गए उनके सभी निर्देशों पर रोक लगा दी गयी. फिर राष्ट्रपति के निर्देश के बाद उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में अपना पदभार संभाला.
मद्रास हाई कोर्ट का जज रहते हुए न्यायमूर्ति करनन ने सबको अचंभे में तब डाल दिया था, जब उन्होंने अपने साथी जजों को गाली देने का आरोप लगाया था. उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के राष्ट्रीय आयोग में जजों के ख़िलाफ़ शिकायत भी की थी.
उन्होंने एक जज पर जूते से छूने का आरोप भी लगाया था.
यह आरोप उन्होंने अपने चेंबर में संवाददाता सम्मलेन आयोजित कर लगाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ जजों का भेदभाव इसलिए हो रहा था क्योंकि वो एक दलित हैं.
न्यायमूर्ति करनन एक बार फिर चर्चा में तब आए, जब उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि दो वयस्कों के बीच अगर शारीरिक संबंध हो तो उन्हें पति-पत्नी के रूप में देखा जाना चाहिए.
अवमानना की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, कुरियन जोसफ़, राजन गोगोई, जे चमलेश्वर, मैदान लोकुर और पीसी घोष हैं.
वहीं भारत के महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी सुप्रीम कोर्ट से न्यायमूर्ति करनन की गतिविधियों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है.
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