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हाई कोर्ट ने बीएसएफ़ जांच मामले में रिपोर्ट मांगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा पर तैनात फ़ौज के जवानों की शिकायत पर केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है.
पिछले दिनों बीएसएफ़ के एक जवान तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर ख़राब खाना मिलने की शिकायत की थी.
उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था. इसके बाद इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से जांच बैठाई गई थी.
चीफ़ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढिंगरा सहगल की डिवीजन बेंच ने गृह मंत्रालय से जांच की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी है.
बेंच ने पारामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो-तिब्बती बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को भी नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कार्रवाई की है.
कोर्ट ने इस मामले में 27 फ़रवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले नोटिस का जवाब मांगा है.
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में गृह मंत्रालय के जांच करने के फ़ैसले की बात पहले ही बताई जा चुकी है. अब इस मामले में मौजूदा जांच की स्थिति की रिपोर्ट पेश की जाए.
कोर्ट ने मंत्रालय के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्से से भी जवाब मांगा है.
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