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दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जारी निर्देश में पटाखों का स्टॉक रखने के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं.
वायु प्रदूषण पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री से जुड़े लाइसेंसों के नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी है.
शीर्ष अदालत ने ये निर्देश दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वो पटाखों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करे. कोर्ट ने सीपीसीबी को इसके लिए तीन महीने का वक़्त दिया है.
दिल्ली में लंबे समय से पटाखों पर रोक लगाने की मांग उठती रही है. इस साल दीवाली के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण ख़तरे के स्तर को पार कर कर गया था.
हालांकि, इसके लिए दिवाली के मौके पर जलाए गए पटाखों के साथ पंजाब और हरियाणा समेत आसपास के राज्यों के खेतों में फसल जलाए जाने को भी जिम्मेदार बताया गया था.
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