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ऑफिस बचाने हाईकोर्ट पहुँचे कपिल शर्मा
कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. कपिल शर्मा की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीएमसी के नोटिस पर 23 नवंबर तक रोक लगा दी है.
कपिल शर्मा ने अपने ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा तोड़े जाने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
वृहन्नमुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने पिछले महीने कपिल शर्मा को उनके गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था.
नोटिस में कहा गया था कि निगम कपिल के वर्सोवा स्थित ऑफिस के अवैध हिस्से को गिरा देगा.
बीएमसी ने ये नोटिस कपिल शर्मा को उस ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद उन्हें जारी किया था, जिसमें उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों पर 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था.
कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया था, "मोदी जी, मैं पिछले 5 सालों से सरकार को 15 करोड़ रुपए आयकर दे रहा हूं. लेकिन इसके बाद भी मुझे अपना ऑफिस खोलने के लिए बीएमसी को 5 लाख की रिश्वत देनी पड़ी है."
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन पर भी ट्वीट के जरिए सवाल किया था, "क्या ये हैं आपके अच्छे दिन?"
बीएमसी का कहना है कि अवैध निर्माण न सिर्फ़ कपिल शर्मा के ऑफिस में हुआ है, बल्कि उनके गोरेगांव स्थित अपार्टमेंट में भी हुआ है.
पिछले महीने बीएमसी ने कपिल शर्मा के खिलाफ़ मुंबई के ओशीवाड़ा थाने में अवैध निर्माण का मामला दर्ज कराया था.
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