नीतीश कटारा हत्याकांड: दोषियों की सज़ा कम हुई

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सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास और विशाल यादव की सज़ा को पांच-पांच साल कम कर 25 साल और सुखदेव की सज़ा पांच साल घटाकर 20 साल कर दी है.
पिछले साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को हत्या के आरोप में 25-25 साल की जेल और सबूतों को मिटाने के लिए 5-5 साल की सज़ा सुनाई थी.
इस मामले के एक और अभियुक्त सुखदेव यादव को भी 25 साल के जेल की सजा सुनाई गई थी.
नीतीश कटारा को फ़रवरी 2002 में गाज़ियाबाद में एक शादी समारोह से अगवा कर ज़िंदा जला दिया गया था.
विकास और विशाल यादव अपनी बहन भारती के साथ नीतीश के कथित रिश्तों का विरोध कर रहे थे.
विकास और विशाल पश्चिम उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता डीपी यादव के बेटे और भतीजे हैं.
इस मामले में निचली अदालत ने मई 2008 में सजा विकास और विशाल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
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