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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सहारा प्रमुख की पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को रद्द कर दिया है.
पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने इसके साथ ही उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश भी दिया है.
इस साल मई में सहारा प्रमुख को उनकी मां के निधन पर चार हफ़्ते के पैरोल पर रिहा कर दिया गया था. इसके बाद से ही 68 साल के सुब्रत रॉय की पैरोल कई बार बढ़ाई गई थी.
काफ़ी समय से बीमार सुब्रत रॉय की 95 वर्षीय मां छबी रॉय का पांच मई को निधन हो गया था और अदालत ने उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी.
उस वक़्त चीफ़ जस्टिस टी एस ठाकुर, जस्टिस ए आर दवे और जस्टिस ए के सिकरी की खंडपीठ ने कहा, ''सुब्रत रॉय ने एक अपील दायर की थी, जिसमें लखनऊ में उनकी मां के निधन के बाद पैरोल की मांग की गई थी. हमने सुब्रत रॉय को चार हफ़्तों के पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है.''
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के अलावा जेल में बंद सहारा समूह के एक निदेशक अशोक रॉय चौधरी को भी पैरोल दे दी थी.
हालांकि अदालत ने कहा था कि सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल को आश्वासन देना होगा कि सुब्रत रॉय भागने की कोशिश नहीं करेंगे.
अदालत का निर्देश था कि वकील के आश्वासन के साथ सुब्रत रॉय पुलिस की देख-रेख में रहेंगे.
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय निवेशकों के 24 हज़ार करोड़ रूपये न चुकाने के मामले में 4 मार्च 2014 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.
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