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चुंबन विवाद पर शिल्पा को राहत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने रिचर्ड गियर के साथ चुंबन विवाद में फँसी शिल्पा शेट्टी को राहत देते हुए उनके ख़िलाफ़ देश के कई हिस्सों में दर्ज मामलों पर रोक लगा दी है. शिल्पा शेट्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी में देकर माँग की थी कि अलवर, जयपुर और ग़ाज़ियाबाद में उनके ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मामलों पर रोक लगा दी जाए और सभी मामलों को मुंबई की किसी अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर सुनवाई करते हुए उनके ख़िलाफ़ देश के तीन अलग-अलग हिस्सों में चल रहे मामलों पर रोक लगा दी. शिल्पा के वकील महक सेठी ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर करने वालों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस मामले को किसी एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए. जब पत्रकारों ने महक सेठी ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्ज़ी में रिचर्ड गियर के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों का भी ज़िक्र है तो उनका कहना था, "नहीं फिलहाल हम सिर्फ़ शिल्पा के मामले को देख रहे हैं." ग़ौरतलब है कि नई दिल्ली में एड्स जागरुकता कार्यक्रम में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गियर ने फ़िल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बांहों में भर कर चुंबन लिया था. इसके बाद कई संगठनों ने इस प्रकरण का विरोध किया. जयपुर की एक अदालत ने रिचर्ड और शिल्पा पर अश्लील प्रदर्शन का मुक़दमा भी दर्ज कर लिया और रिचर्ड गियर के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया था. न्यायालय ने कहा था कि इन दोनों के विरुद्ध मामला सुनवाई के लायक है. क़ानून के जानकारों के अनुसार अगर आरोप साबित हो गए तो इस मामले में तीन महीने की क़ैद की सज़ा हो सकती है. |
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