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चुंबन विवाद, शिल्पा पहुँची सुप्रीम कोर्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शिल्पा शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि रिचर्ड गियर के साथ चुंबन प्रकरण पर कई पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी अर्ज़ी को स्वीकार कर लिया है. इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी. शिल्पा ने अपनी अर्ज़ी में कहा है कि जोधपुर, ग़ाज़ियाबाद और अलवर के पुलिस थानों में उनके ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मामलों को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित किया जाए. ग़ौरतलब है कि नई दिल्ली में एड्स जागरुकता कार्यक्रम में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गियर ने फ़िल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बांहों में भर कर चुंबन लिया था. इसके बाद कई संगठनों ने इस प्रकरण का विरोध किया. जयपुर की एक अदालत ने रिचर्ड और शिल्पा के ख़िलाफ़ अश्लील प्रदर्शन का मुक़दमा भी दर्ज कर लिया और रिचर्ड गियर के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इन दोनों के विरुद्ध मामला सुनवाई के लायक है. क़ानून के जानकारों के अनुसार अगर आरोप साबित हो गए तो इस मामले में तीन महीने की क़ैद की सज़ा हो सकती है. ऐसी ही एक याचिका अलवर की अदालत में पेश की जा चुकी है. |
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