संसद की सदस्यता किन-किन कारणों से छिन सकती है?

महुआ मोइत्रा

'कैश लेकर सवाल पूछने' के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है.

महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए लगातार संसद में सवाल पूछे और वह भी रिश्वत लेकर.

ये आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे, जिनकी पहले भी महुआ मोइत्रा के साथ तनातनी रही है.

महुआ इन आरोपों को निराधार बताती रही हैं और निष्कासन के बाद भी उन्होंने कहा है कि बिना किसी आधार के ही उनपर यह कार्रवाई कर दी गई. उन्होंने आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है.

भारतीय संसद के इतिहास में अलग-अलग दौर में कई कारणों से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है. विधायकों को भी कई बार अयोग्य घोषित किया गया है.

महुआ मोइत्रा

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विधायिका में कोई भी पद ख़ाली होने की सामान्य परिस्थितियां तो वो हैं कि अगर कोई सदस्य अपनी इच्छा से इस्तीफ़ा दे दे या देहांत हो जाए.

लेकिन और भी कई कारण हैं, जिनकी वजह से विभिन्न सदनों के सदस्यों की सदस्यता छिन जाती है.

ऐसा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जन प्रतिनिधित्व से जुड़े क़ानूनों और संसदीय नियमों के तहत होता है.

आगे हम ऐसे ही मुख्य कारणों को देखेंगे, जिनके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है. कमोबेश ऐसे ही नियम विधानसभा सदस्यों पर भी लागू होते हैं.

1. दो सदनों की सदस्यता पर

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अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना होता है.

ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद को यह व्यवस्था करने को कहा गया है कि कोई भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य न हो और ऐसा होने पर उसे एक की सदस्यता छोड़नी होगी.

इसी के साथ, यह भी कहा गया है कि कोई सदस्य संसद और विधानसभा, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता.

अगर कोई तय सीमा के तहत दोनों में से एक सदस्यता नहीं छोड़ता तो उसकी संसद सदस्यता छिन जाएगी.

2. बिना बताए ग़ैर-हाज़िर रहने पर

अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाज़त सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि तक ग़ैर-हाज़िर रहता है तो उसकी सीट ख़ाली घोषित की जा सकती है.

यानी सांसद की सदस्यता ख़त्म हो जाती है.

संविधान के अनुच्छेद 101 के मुताबिक़, इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाएगा, जिस दौरान सत्र चार से अधिक दिनों तक स्थगित हो या सत्रावसन हो गया हो.

3. लाभ के पद पर रहे तो...

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संविधान का अनुच्छेद 102 कहता है कि कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार या राज्य सरकार में ऐसे पद पर है, जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है.

सिर्फ़ उसी पद पर बने रहने पर उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी क़ानून के तहत उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता.

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे अन्य पद लेने की मनाही है, जहां वेतन, भत्ते या और दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हैं.

इसी व्यवस्था के तहत जनवरी 2018 में चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य क़रार दे दिया था.

4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या दीवालिया होने पर

अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो सकती है.

इसी तरह, अगर कोई सांसद दीवालिया घोषित है और किसी अदालत से राहत नहीं मिली तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

5. नागरिकता छोड़ने पर

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अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो या फिर वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.

अनुच्छेद 102 कहता है कि इसके अलावा, किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता चली जाएगी.

6. दल बदलने पर

उत्तराखंड
इमेज कैप्शन, साल 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार उस समय संकट मे आ गई थी जब नौ विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल क़ानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था. इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक़, किसी सांसद की सदस्यता दसवीं अनुसूची के तहत भी ख़त्म की जा सकती है.

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को दल-बदल रोधी क़ानून भी कहा जाता है.

इसके तहत, अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए अपवाद भी है.

एक राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय कर सकता है, बशर्ते उसके कम से कम दो तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों.

इस स्थिति में दल बदलने वाले सदस्यों की सदस्यता बनी रहेगी.

7. पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर

दसवीं अनुसूची में ही यह प्रावधान किया गया है कि सांसद को अपनी पार्टी की ओर से जारी व्हिप का सम्मान करना होगा.

अगर कोई सांसद किसी विषय पर मतदान के दौरान अपनी पार्टी के आदेशों का पालन ना करे या फिर वोटिंग से ग़ैर-हाजिर रहे तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

8. जेल जाने की सज़ा मिलने पर

राहुल गांधी

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद कुछ क़ानूनों के तहत दो या इससे अधिक साल की सज़ा पाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.

हालांकि, अगर सज़ा पर कोई ऊंची अदालत रोक लगा दे तो अयोग्य ठहराए जाने के फ़ैसले पर भी रोक लग जाती है.

ऐसा ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हुआ था.

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्य प्रावधान

इंदिरा गांधी

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अगर यह पाया जाए कि किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफ़नामे में कोई ग़लत जानकारी दी है या फिर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत की रद्द की गई थी.

इस क़ानून के प्रावधानों के तहत इन कारणों से सदस्यता रद्द हो सकती है-

  • आरक्षित सीटों पर ग़लत प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना
  • दो समूहों के बीच नफ़रत फैलाना
  • चुनाव प्रभावित करना
  • घूस लेना
  • बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध
  • धार्मिक सौहार्द खराब करना
  • छुआछूत करना
  • प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात-निर्यात
  • ड्रग्स या प्रतिबंधित रसायनों की ख़रीद-फ़रोख़्त
  • आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना
  • दो साल तक की जेल

10. संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर

संसद भवन

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संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटियां हैं, जो सांसदों के आचरण संबंधित शिकायतों की जांच कर करती हैं. राज्यसभा में साल 1997 से और लोकसभा में साल 2000 से एथिक्स कमेटी काम कर रही है.

राज्यसभा के 'रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड पार्लियामेंट्री एटिकेट' में लिखा गया है कि सांसदों से यह उम्मीद की जाती है कि वे-

  • अपने कर्तव्यों का पालन करें
  • जनहित से किसी तरह का समझौता न करें
  • विधेयक आदि पेश करने के बदले कोई फ़ीस या अन्य लाभ न लें
  • अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें
  • किसी भी धर्म को लेकर अपमानजनक बातें न करें
  • धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखें
  • सदस्य के रूप में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मर्यादा और मूल्य बनाए रखें

राज्यसभा के नियम कहते हैं कि सदन को अपने सदस्यों के दुर्व्यवहार, चाहे सदन में हो या बाहर, दंडित करने का अधिकार है.

इस मामले में वह चेतावनी, फटकार, सदन से हटाने, निलंबित करने, कारावार और निष्कासन तक कर सकती है.

इसमें निष्कासन को लेकर कहा गया है कि “दुर्व्यवहार के चरम मामलों में सदन किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है."

महुआ मोइत्रा

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इसी तरह, लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सदस्यों के 'अनएथिकल' व्यवहार की शिकायतों की जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को सिफ़ारिशें भेजने का अधिकार है.

इस कमेटी को समय समय पर नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने का भी अधिकार है.

महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश के आधार पर रद्द की गई है. शुक्रवार को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा रखी गई और फिर उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया.

टीएमसी सांसद का कहना है कि 'एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफ़ारिश करने का कोई अधिकार नहीं है.'

सिफ़ारिश के संबंध में एथिक्स कमेटी के नियम क्या हैं, वे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं हैं.

जानकारों का कहना है कि अब महुआ मोइत्रा के पास अपनी सदस्यता को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का विकल्प बचा हुआ है.

अतीत में कई सांसद या विधायक ख़ुद की सांसदी जाने के ख़िलाफ़ अदालत का रुख़ कर चुके हैं. कुछ मामलों में अदालत ने नेताओं की सांसदी या विधायक पद को फिर से बहाल भी किया है.

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