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वरुण गांधी मामले पर सुनवाई टली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) लगाए जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर वरुण गांधी पर रासुका लगाया है. वरुण इस समय एटा जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरुण गांधी यह लिखकर दें कि वे भड़काऊ भाषण नहीं देंगे. अब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अगुआई वाली खंडपीठ करेगी. दो अप्रैल को इस खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और पीलीभीत के ज़िलाधिकारी को नोटिस जारी किया था और वरुण गांधी के आरोपों पर सवाल पूछा था. याचिका में वरुण गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके ख़िलाफ़ रासुका लगाया जाना उनकी संसदीय पारी को रोकने की राजनीतिक साज़िश है. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके आरोपों को ख़ारिज कर दिया है. पैंतीस पन्नों के अपने जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वरुण गांधी पर रासुका इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया था और उनकी गिरफ़्तारी के समय अदालत में काफ़ी बवाल मचा था. | इससे जुड़ी ख़बरें लालू ने वरुण गांधी पर निशाना साधा06 अप्रैल, 2009 | भारत और पड़ोस वरुण गांधी साधारण बंदी माने जाएँगे03 अप्रैल, 2009 | भारत और पड़ोस वरुण पीलीभीत से एटा जेल भेजे गए 01 अप्रैल, 2009 | भारत और पड़ोस नफ़रत की राजनीति दूर तक नहीं जाती...01 अप्रैल, 2009 | भारत और पड़ोस ज़मानत के बावजूद जेल में रहना होगा30 मार्च, 2009 | भारत और पड़ोस वरुण को अदालत में पेश करने का आदेश30 मार्च, 2009 | भारत और पड़ोस वरुण गाँधी पर रासुका लगाया29 मार्च, 2009 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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