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बेअंत हत्याकांड में दो को मौत की सज़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारतीय राज्य पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दो लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है जबकि तीन अन्य लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा मिली है. चंड़ीगढ़ में एक विशेष अदालत ने जगतार सिंह हवारा और बलवंत सिंह को मौत की सज़ा सुनाई. जबकि शमशेर सिंह, लखविंदर सिंह और गुरमीत सिंह को उम्र क़ैद की सज़ा हुई. वहीं एक अन्य अभियुक्त नसीब सिंह को दस साल की जेल की सज़ा दी गई. नवजोत सिंह नाम के एक अभियुक्त को पहले ही बरी कर दिया गया था. बेअंत सिंह की हत्या के मामले में पंजाब की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को छह लोगों को दोषी करार दिया था. इस मामले में नौ लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था. जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह, शमशेर सिंह, लखविंदर सिंह और गुरमीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या), 307(हत्या की कोशिश) और 120बी(आपराधिक साज़िश) के तहत दोषी पाया गया. बेअंत सिंह 31 अगस्त 1995 को पंजाब और हरियाणा सचिवालय के ठीक बाहर एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे. आत्मघाती हमलावर दिलावर सिंह की भी इस हमले में मौत हो गई थी. इस हमले में 16 और लोगों की भी जान गई थी. बेअंत सिंह ने 1990 के शुरुआत में पंजाब में चरमपंथ को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी. | इससे जुड़ी ख़बरें बेअंत हत्याकांड में छह लोग दोषी क़रार27 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस बेअंत सिंह की हत्या के अभियुक्त फ़रार 22 जनवरी, 2004 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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