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बेअंत हत्याकांड में छह लोग दोषी क़रार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्यारह साल पहले भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में पंजाब की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को छह लोगों को दोषी करार दिया है. गौरतलब है कि बेअंत सिंह 31 अगस्त 1995 को पंजाब और हरियाणा सचिवालय के ठीक बाहर एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे. आत्मघाती हमलावर दिलावर सिंह भी इस घटना में मारा गया था. इस हमले ने 16 और लोगों की भी जान ले ली थी. बेअंत सिंह ने 1990 की शुरुआत में पंजाब में चरमपंथ को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी. नौ के ख़िलाफ़ मामला इस मामले में नौ लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था. जहाँ एक अभियुक्त जगतार सिंह तारा अभी भी फ़रार है, वहीं एक अभियुक्त को अदालत ने बरी कर दिया है. एक अभियुक्त के ख़िलाफ़ अलग से मामला चल रहा है. सभी दोषियों को शनिवार को सज़ा सुनाई जाएगी. उच्च सुरक्षा वाली चंडीगढ़ की बड़ैल जेल में सहायक सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सोंधी की विशेष अदालत ने जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह, शमशेर सिंह, लखविंदर सिंह और गुरमीत सिंह को षड्यंत्र रचने और हत्या करने का दोषी पाया. इसके अलावा नसीब सिंह को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अदालत ने दोषी करार दिया. | इससे जुड़ी ख़बरें पंजाब की राजनीति पर ऑपरेशन ब्लूस्टार का साया04 जून, 2004 | भारत और पड़ोस बेअंत सिंह की हत्या के अभियुक्त फ़रार 22 जनवरी, 2004 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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