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मुंबई धमाके के सिलसिले में उम्रक़ैद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष टाडा कोर्ट ने मुंबई में 1993 के बम धमाकों के मामले में मध्य मुंबई में स्कूटर में बम रखने के दोषी इम्तियाज़ घावते को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने घावते पर दो लाख़ 77 हज़ार रुपए का जुर्माना भी किया है. अदालत ने घावते को पिछले साल नवंबर में 12 नवंबर 1993 को बम धमाकों से पहले हथियारों और विस्फोटकों को शेखाड़ी में उतारने और आरडीएक्स से भरे एक स्कूटर को मध्य मुंबई के व्यस्त धाँजी स्ट्रीट में रखने का दोषी पाया था. हालाँकि इस स्कूटर में विस्फोट नहीं हो सका था. विफल विस्फोट का दोषी घावते को टाडा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत षडयंत्र रचने और हत्या के प्रयास करने, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया. टाडा कोर्ट अभी तक दोषी करार दिए गए 100 अभियुक्तों में से 77 को सज़ा सुना चुकी है. घावते एचआईवी पॉजीटिव है और उसने खुद को आर्थर रोड जेल में ही रखे जाने का आग्रह किया है. घावते ने दलील दी कि उसे डर है दूसरी जगह उसे उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी. पूर्व कस्टम अधिकारी सोमनाथ थापा को भी मंगलवार को सज़ा सुनाई जानी थी, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि वह वायरल बुखार से पीड़ित हैं और पहले से ही कैंसर के मरीज हैं.
इसके पहले अदालत ने कुछ दोषियों की सज़ा सुनाने पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका ख़ारिज कर दी थी. पिछले सप्ताह कुछ दोषियों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कराने के लिए याचिका दायर की थी. 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत ने कुल 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था. संजय को भी इंतज़ार अभियुक्तों में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी शामिल हैं और उन्हें अभी सज़ा सुनाई जानी बाक़ी है. पिछले दिनों अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत तो दोषी ठहराया था लेकिन आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया था. ग़ौरतलब है कि 1993 में मुंबई में 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे. माना जाता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के इशारे पर ये धमाके हुए थे. माफ़िया सरगना दाउद इब्राहिम पर बम धमाकों की साज़िश रचने का आरोप है लेकिन वे अब भी फ़रार हैं. भारत सरकार कहती रही है कि दाउद इब्राहिम और एक अन्य संदिग्ध टाइगर मेमन पाकिस्तान में छिपे हुए हैं लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता है. मुंबई धमाकों के ज़्यादातर अभियुक्त पिछले 13 साल से जेल में हैं. यह मुक़दमा इतना लंबा चला कि 12 अभियुक्तों की मौत हो गई और कई अभियुक्तों ने उतनी सज़ा काट ली है, जितनी उन्हें आजीवन क़ैद मिलने के बाद भुगतनी पड़ती. |
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