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मट्टू मामले में मृत्युदंड की माँग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने प्रियदर्शिनी मट्टू की हत्या के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अपील करके मुख्य अभियुक्त को मृत्युदंड दिए जाने की माँग की है. ऐसे आरोप हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू की वर्ष 1996 में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. उस समय प्रियदर्शिनी की उम्र 23 वर्ष थी. हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त संतोष कुमार सिंह को 1999 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. संतोष कुमार सिंह एक वकील हैं और भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के पुत्र हैं. छह साल बाद मामले में अपील की सुनवाई अब दिल्ली उच्च न्यायालय में सप्ताह में तीन दिन हो रही है. केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरूवार को अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख दिया है. सीबीआई के वकीलों ने न्यायालय को बताया कि मृत्युदंड की माँग के समर्थन में वे अपने तर्क न्यायालय से सामने रखेंगे. अगले हफ़्ते से बचाव पक्ष न्यायालय के सामने अपनी बात रखेगा. | इससे जुड़ी ख़बरें मनु शर्मा, सात अन्य को ज़मानत मिली18 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस सभी नौ अभियुक्तों के ख़िलाफ़ वारंट22 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका हत्याकांड की नए सिरे से जाँच06 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में पुलिस को नोटिस24 फ़रवरी, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका लाल हत्याकांड के अभियुक्त बरी21 फ़रवरी, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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