BBCHindi.com
अँग्रेज़ी- दक्षिण एशिया
उर्दू
बंगाली
नेपाली
तमिल
सोमवार, 26 अप्रैल, 2004 को 07:07 GMT तक के समाचार
मित्र को भेजेंकहानी छापें
एक्ज़िट पोल पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक्ज़िट पोल पर रोक लगाने से इंकार किया था
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान के बाद होने वाले सर्वेक्षणों यानी 'एक्ज़िट पोल' के प्रकाशन और प्रसारण पर इन चुनाव में रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

एक जनहित याचिका दायर कर डीएस ठाकुर ने एक्ज़िट पोल पर रोक लगाने की माँग करते हुए कहा था कि इससे मतदाता प्रभावित होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक्ज़िट पोल पर रोक लगाने से इनकार किया था.

न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और चार टेलीविज़न चैनलों को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है.

जिन चार टेलीविज़न चैनलों के नाम नोटिस हैं वे एनडीटीवी, आज तक, सहारा और ज़ी टीवी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख़ अभी तय नहीं की है.

याचिकाकर्ता डीएस ठाकुर ने सुनवाई के बाद पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से पूछा है कि क्या एक्ज़िट पोल संविधान की धारा 92 और जनप्रतिनिधित्व क़ानून का उल्लंघन नहीं है.

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की एक बैठक में सभी राजनीतिक दल एक स्वर से कह चुके हैं कि उनकी राय में चुनाव पूर्व और मतदान के बाद होने वाले सर्वेक्षणों से मतदाता प्रभावित होते हैं इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.

इससे जुड़ी ख़बरें
सुर्ख़ियो में
मित्र को भेजेंकहानी छापें
मौसम|हम कौन हैं|हमारा पता|गोपनीयता|मदद चाहिए
BBC Copyright Logo^^ वापस ऊपर चलें
पहला पन्ना|भारत और पड़ोस|खेल की दुनिया|मनोरंजन एक्सप्रेस|आपकी राय|कुछ और जानिए
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>