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समलैंगिक शादियों पर अदालती रोक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अमरीका के कैलिफ़ोर्निया राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों पर रोक लगा दी है. सैनफ़्रैंसिस्को के मेयर के ऐसी शादियों के लिए लाइसेंस जारी करने के बाद कुछ ही हफ़्तों में करीब हज़ारों समलैंगिक जोड़े विवाह बना चुके हैं. लाइसेंस जारी करने के समय ये तर्क दिया गया था कि शादी को केवल पुरुष और औरत का मेल ठहराने वाला क़ानून भेदभावपूर्ण है. चाहे इस आदेश से सैनफ़्रैंसिस्को में समलैंगिक शादियों पर फ़िलहाल तो रोक लग जाएगी लेकिन न्यायालय ने ऐसी शादियों पर अपनी क़ानूनी राय और फ़ैसला देना है. माना जा रहा है कि इस विषय में अंतिम फ़ैसला कुछ महीने के बाद ही आएगा. न्यायालय के आदेश को समलैंगिक शादियों के विरोधियों की जीत के रूप में देखा जा रहा है. ऐसी शादियों के विरोधियों का कहना है कि शादी केवल एक पुरुष और एक औरत के बीच ही हो सकती है. अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी इन शादियों के ख़िलाफ़ है और उन्होंने तो संवैधानिक संशोधन कर विवाह की परिभाषा पारंपरिक ढंग से किए जाने की बात कही है. |
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