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ट्रंप के नए ट्रैवेल बैन के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा
अमरीका के हवाई राज्य ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के संशोधित ट्रैवेल बैन के खिलाफ़ मुक़दमा दायर किया है.
ऐसा करने वाला यह पहला अमरीकी राज्य बन गया है.
हवाई के अटार्नी जनरल डूग चिन ने कहा है कि प्रतिबंध का संशोधित संस्करण बुनियादी रूप से पहले जैसा ही है. उन्होंने इसे 'मुस्लिम बैन 2.0' कहा.
नए आदेश 16 मार्च से लागू होंगे. इसके तहत छह मुस्लिम देशों के नागरिकों पर 90 दिनों और सभी शरणार्थियों पर 120 दिन का प्रतिबंध होगा.
इससे पहले जो निर्देश जारी किए गए थे उसपर संघीय अदालत ने रोक लगा दी थी.
इसकी वजह से एयरपोर्टों पर बड़े पैमाने पर उहापोह की स्थिति पैदा हो गई थी और इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए थे.
चिन ने नए आदेश के बारे में कहा, "कुछ भी नहीं बदलाः यह मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों पर वैसा ही मुकम्मल प्रतिबंध है."
यह आदेश ईरान, लीबिया, सीरिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर 90 दिनों का प्रतिबंध लगाता है.
पहले वाले आदेश में इस सूची में इराक़ का नाम भी शामिल था लेकिन ताज़े आदेश में इसे हटा लिया गया है.
चिन ने कहा कि बदलावों के बावजूद शरणार्थियों के लेने पर उसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है.
स्वीकृत शरणार्थियों की संख्या को छूट देते हुए नए आदेश में, सीरिया पर लगाए गए अनिश्चित प्रतिबंध को हटा लिया गया है.
नए आदेश से अमरीका के स्थायी निवासियों पर भी इसका कोई असर नहीं होगा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने संबंधित विवादित भाषा को भी हटा लिया गया है.
ये संशोधन कानूनी शिकायतों के आने के बाद किया गए हैं, जिसमें संघीय अदालत का हस्तक्षेप भी शामिल है.
मूल प्रतिबंध को हवाई समेत कई राज्यों ने अदालत में चुनौती दी थी.
हवाई ने बुधवार को ताज़ा शिकायत दर्ज कराई, जिसमें नए ट्रैवेल बैन के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है.
इस मामले की सुनवाई, नए आदेश लागू होने के एक दिन पहले, यानी 15 मार्च को होगी.