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पुश्तैनी गहने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
सरकार ने यह साफ़ किया है कि पुश्तैनी गहनों या फिर सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
आयकर क़ानून में संशोधन बिल पेश होने के बाद इस तरह की अफ़वाहें थीं कि पुश्तैनी सोने पर टैक्स लगाया जा सकता है.
आज वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर साफ़ किया है कि पुश्तैनी गहनों या घोषित आय से ख़रीदे गए सोने और गहने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा है कि हर विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 250 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है.
इस मात्रा में सोना या फिर गहना मिलने पर उसे ज़ब्त नहीं किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को कहा गया कि आयकर कानून संशोधन बिल 2016 को लेकर कई तरह के अफ़वाह फैलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल आधारहीन हैं.
सरकार का कहना है कि सिर्फ उन निवेशों पर टैक्स लगाने के लिए प्रावधान है, जिनका ब्यौरा नहीं दिया गया है. ऐसी संपत्तियों पर टैक्स लगाने का प्रावधान 1960 से ही लागू है.
इस तरह के निवेशों पर मौजूदा टैक्स की दर 30 फ़ीसदी से बढ़ा कर 60 फ़ीसदी कर दी गई है साथ ही इस पर 25 फ़ीसदी सरचार्ज और सेस भी लगेगा.
वित्त मंत्री ने लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया जहां से इसे पारित कर राज्यसभा में भेजा गया है.