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आरुषि के पिता को ज़मानत से इनकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड के अभियुक्त और आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. न्यायधीश सपना मिश्रा ने कहा कि हत्या के अभियुक्त को ज़मानत देने का अधिकार उनकी अदालत को नहीं है. डॉक्टर तलवार के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे ज़मानत मिलनी चाहिए. सीबीआई के वकील की दलील थी कि अभी मामले की जांच चल रही है. इसके बाद डॉक्टर तलवार की ओर से ग़ाज़ियाबाद की अदालत में याचिका दायर की गई है जिस पर 26 जून को सुनवाई होगी. डॉक्टर तलवार के वकील ने मानवीय आधार पर ज़मानत देने की अपील की है. इसके मुताबिक डॉक्टर तलवार अपनी बेटी की मौत से काफी आहत हैं. नोएडा में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली 14 साल की आरुषि 16 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी. शुरुआत में पुलिस का शक परिवार के घरेलू नौकर हेमराज पर गया था, लेकिन अगले ही दिन हेमराज के शव की बरामदगी की वजह से मामला और उलझ गया था. इस दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने 23 मई को डॉक्टर तलवार को गिरफ़्तार किया था. उत्तर प्रदेश सरकार की सिफ़ारिश पर इस मामले की जाँच सीबीआई कर रही है. | इससे जुड़ी ख़बरें आरुषि हत्याकांड पर बनेगी फ़िल्म07 जून, 2008 | मनोरंजन एक्सप्रेस आरुषि हत्याकांड: तीन अधिकारी बदले01 जून, 2008 | भारत और पड़ोस आरुषि कांड: सीबीआई जाँच की सिफ़ारिश29 मई, 2008 | भारत और पड़ोस आरुषि मामले में सीबीआई जाँच की माँग27 मई, 2008 | भारत और पड़ोस आरुषि की माँ बोलीं, मेरे पति निर्दोष हैं24 मई, 2008 | भारत और पड़ोस पिता ने की आरुषि की हत्या: पुलिस23 मई, 2008 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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