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पुणे की यरवदा जेल भेजे गए संजू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अब पुणे की यरवदा जेल में रखा गया है. मंगलवार को मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को छह साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी. उसके बाद से ही संजय को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था. संजय दत्त ने आर्थर रोड जेल में ही रखे जाने के लिए आवेदन किया था. लेकिन जेल अधिकारियों ने उन्हें दूसरी जेल में रखे जाने के मामले पर अपनी रिपोर्ट टाडा कोर्ट को दी. इसके बाद संजय दत्त की ओर से आवेदन वापस ले लिया गया. जेल अधिकारियों ने सुरक्षा के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट में यह मामला भी उठाया कि आर्थर रोड जेल में उन लोगों को रखा गया है जिनके मामले अभी अदालत में लंबित हैं. सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पत्रकारों को बताया कि ऑर्थर रोड जेल में काम करने की व्यवस्था भी नहीं है और संजय दत्त को छह साल का सश्रम कारावास मिला है यानी उन्हें अपनी सज़ा के दौरान काम भी करना होगा. संजय दत्त ने अपने आवेदन में अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का हवाला दिया था. वैसे मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में अन्य दोषियों को भी सज़ा सुनाए जाने के बाद पुणे, नासिक और औरंगबाद की जेलों में भेज दिया गया है. अपील हालाँकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टाडा अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ संजय दत्त के वकील कब अपील करेंगे. ये तो तय है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. मंगलवार को मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 'आर्म्स एक्ट' के तहत फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाई थी. संजय दत्त पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने संजय दत्त को बम धमाकों की साज़िश रचने के इल्ज़ाम से तो बरी कर दिया था लेकिन उन्हें अवैध तरीके से एक एके-56 राइफ़ल और पिस्तौल रखने का दोषी पाया था. मुंबई में वर्ष 1993 में 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे. मुंबई धमाकों के संबंध में कुल 100 लोगों को दोषी ठहराया गया. इनमें से 12 को मौत और 20 को उम्र क़ैद की सज़ा दी गई है. |
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