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तीन साल की क़ैद, गिरफ़्तारी अभी नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल की क़ैद की सज़ा सुनाई है. लेकिन जज ने सिद्धू की सज़ा 31 जनवरी तक स्थगित कर दी है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए जुर्माना देने के लिए भी कहा है. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही सिद्धू को इस मामले में दोषी करार दे चुकी है. इसके बाद सिद्धू ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था. सिद्वू पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद चुने गए थे. मामला ग़ैर इरादतन हत्या का ये मामला वर्ष 1988 का है. सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई. निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन वर्ष 1999 में हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई थी. इस वर्ष पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को धारा 304 की उपधारा दो के तहत दोषी ठहराया है. ग़ौरतलब पंजाब में अगले वर्ष के शुरू में चुनाव है. नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे सांसद हैं जिनको हत्या से जुड़े किसी मामले में हाल के दिनों में दोषी पाया गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन को भी शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. . | इससे जुड़ी ख़बरें सोरेन का इस्तीफ़ा, यूपीए की मुश्किलें बढ़ीं29 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस शिबू सोरेन हत्या के मामले में दोषी करार28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस प्रियदर्शिनी के हत्यारे को मौत की सज़ा30 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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