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कश्मीर में पहचान परेड का आदेश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने उन नेताओं और अधिकारियों की पहचान परेड कराने का आदेश दिया है जिन पर एक बड़े सेक्स कांड में लिप्त होने का आरोप है. ग़ौरतलब है कि राजधानी श्रीनगर में एक बड़े सेक्स कांड के विरोध में पिछले पखवाड़े हिंसक प्रदर्शन हुए थे. पुलिस को श्रीनगर में चलने वाले एक व्यापक वेश्यावृत्ति नेटवर्क में कथित रूप से शामिल एक महिला और देह व्यापार में धकेली गई एक अवयस्क लड़की से पूछताछ के आधार में 56 लोगों के नाम मिले हैं. इन लोगों में सीमा सुरक्षा बल का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है. कोर्ट का आदेश श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता अल्ताफ़ हुसैन के अनुसार पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि वेश्यावृत्ति नेटवर्क में 42 महिलाएँ शामिल थीं, जबकि कई अन्य महिलाओं को इस धंधे में ज़बरदस्ती धकेला गया था. विरोध ज़ोर पकड़ने के बाद सरकार ने मामले की जाँच की ज़िम्मेदारी केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी. उच्च न्यायालय पूरी जाँच प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और इसने सीबीआई को जाँच की प्रगति रिपोर्ट रोज़ाना सौंपने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने जाँच एजेंसी से इस मामले में शामिल महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भी सौंपने को कहा है. | इससे जुड़ी ख़बरें सेक्स स्कैंडल का विरोधभारत और पड़ोस कथित स्कैंडल के विरोध में प्रदर्शन06 मई, 2006 | भारत और पड़ोस इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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