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गो हत्या के लिए 12 साल की सज़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेपाल में एक ज़िला अधिकारी ने बताया है कि वहाँ की अदालत ने गो वध करने के लिए एक महिला को 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई है. नेपाल के संखुयासभा ज़िले की अदालत ने कृपा भोतेनी नाम की महिला को जेल की सज़ा सुनाई. मुख्य ज़िला अधिकारी चिरनजीबी पोखरेल ने इस बात की पुष्टि की है कि अदालत ने 55 वर्षीय एक महीला को गो हत्या का दोषी पाया है. पुलिस को शिकायत मिली थी कि कृपा भोतानी और एक अन्य व्यक्ति ने एक गाय को मारा, उसके मीट को सुखाया और फिर खा लिया. इस शिकायत के बाद कृपा भोतानी को गिरफ़्तार कर लिया गया था. मामले से जुड़ा दूसरा व्यक्ति फ़रार है. नेपाल के एक मुख्य अख़बार कांतिपुर ने कहा है कि कृपा भोतानी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने गाय को मारा. अख़बार में स्थानीय लोगों के हवाले से लिखा गया है कि महिला को झूठी शिकायत के आधार पर फसाया गया है. हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है. पूरी दुनिया में नेपाल एक मात्र हिंदू राष्ट्र है और उसने गो हत्या को अवैध घोषित किया हुआ है. | इससे जुड़ी ख़बरें आवारा गाय के साथ लगेगी माइक्रोचिप11 अगस्त, 2005 | भारत और पड़ोस आवारा पशु पकड़ें, दो हज़ार रुपए पाएँ05 अगस्त, 2005 | भारत और पड़ोस मध्यप्रदेश में गो हत्या पर प्रतिबंध 12 दिसंबर, 2003 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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