|
'आतंकवाद से लड़ने की इच्छाशक्ति नहीं' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेशचंद्र लाहौटी ने कहा है कि भारत में आतंकवाद का सामना करने के लिए राजनीतिक इच्छाशाक्ति नहीं है. अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आतंकवादी घटनाओं की जाँच के लिए नए क़ानून और तरीकों की ज़रूरत है लेकिन कोई इस समस्या का भारत में गंभीरता अध्ययन नहीं करता. भारत के क़ानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बयान सुना है. उनका कहना था, "भारत कुशलतापूर्वक आतंकवाद के साथ जूझ रहा है और क़ानून भी बनाए गए हैं, जिनका पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पता है." उन्होंने कहा, "हमारे सभ्य क़ानून हैं, ऐसे नहीं जो जनता और मानवाधिकारों के विरुद्ध हों. हम लोकतांत्रिक समाज हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी इसका ज्ञान होना चाहिए." राजनीतिक इच्छाशक्ति न होने की बात पर भारद्वाज ने कहा कि ये ग़लत बयान है. उन्होंने पलटकर सवाल किया, "राजनीतिक इच्छा शक्ति का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने उपाय करने चाहिए वो किए जाएँ. आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों को दबा दो तो उससे राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखती है लेकिन हम भाजपा की तरह नहीं सोचते." अमरीका के साथ तुलना किए जाने पर भारत के क़ानून मंत्री का कहना था कि दोनो अलग देश हैं और भारत किसी की नकल नहीं करता. उनका कहना था कि भारत और अमरीका अलग-अलग समाज हैं और हालात में भी काफ़ी अंतर है. भारद्वाज का कहना था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था. रमेशचंद्र लाहौटी के सेवानिवृत होने के बाद न्यायाधीश वाईके सभरवाल भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. | इससे जुड़ी ख़बरें 'आतंकवाद पर दोहरे मानदंड' | भारत और पड़ोस पोटा रद्द करने को कलाम की मंज़ूरी22 सितंबर, 2004 | भारत और पड़ोस पोटा हटाने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी17 सितंबर, 2004 | भारत और पड़ोस इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||