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शुक्रवार, 10 जून, 2005 को 15:27 GMT तक के समाचार
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हिरासत से छूटेंगे बलात्कार के अभियुक्त
मुख्तार माई
मानवाधिकार संगठनों ने मुख्तार माई का पूरा समर्थन किया
पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने बहुचर्चित मुख्ताराँ माई बलात्कार मामले में हिरासत में रखे गए 12 अभियुक्तों की हिरासत अवधि आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है.

लाहौर उच्च न्यायालय की एक समीक्षा बोर्ड ने यह फैसला किया कि इन अभियुक्तो को क़ानून के अनुसार 90 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता.

पंजाब प्रांत की अदालत ने इन अभियुक्तों को हिरासत में भेजने का फैसला किया था.

मुख्ताराँ माई के कथित बलात्कार का मामला तीन साल पहले प्रकाश में आया था. इस मामले में कथित तौर पर एक कबीले की ग्राम परिषद ने मुख्तार माई के भाई की एक गलती के एवज़ में मुख्ताराँ माई के सामूहिक बलात्कार का फैसला दिया था.

मुख्ताराँ माई का कथित रुप से बलात्कार हुआ लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना के कारण मामला अदालत तक पहुंचा.

2002 में डेरा ग़ाजी खान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मामले के छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. लेकिन इस साल एक अन्य अदालत में सिर्फ़ एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बाकी लोगों को दोषमुक्त करार दिया था.

बाद में मानवाधिकार संस्थाओं के दबाव में पंजाब प्रांत की सरकार ने मामले के 12 अभियुक्तों को इस आधार पर हिरासत में लिया था कि इनकी रिहाई से मुख्ताराँ माई और उनके परिवार का जीवन खतरे में पड़ सकता है.

इनकी हिरासत की 90 दिन की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी. इन सभी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया जहां इनकी हिरासत अवधि आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया.

मामले के सभी दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ दो याचिकाएं फिलहाल इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्ताराँ माई के मामले से जुड़े वकील खालिद रमज़ान जुया का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट की समीक्षा बोर्ड के फैसले का इस मामले पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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