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बादल, बेटा जेल से रिहा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे और सांसद सुखबीर सिंह बादल को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया है. पिछले दस दिनों से जेल में बंद प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं. इन दोनों के अलावा छह और लोगों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले दर्ज किए गए हैं. मंगलवार को रोपड़ की अदालत ने 20-20 लाख के निजी मुचलके की अदायगी पर जमानत देने का आदेश दिया था. अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि वे इस मामले पर सार्वजनिक बयान से बचें. अदालत ने सुनवाई ख़त्म होने तक देश छोड़ने की कोशिश न करने की सलाह दी. बादल और उनके बेटे के ख़िलाफ़ पंजाब सतर्कता विभाग ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराए थे. उन पर 1997 से लेकर 2002 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के दौरान अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. सतर्कता ब्यूरो का कहना है कि प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार की भारत और विदेशों में लगभग 4326 करोड रुपए की संपत्ति है. इसमें से 501 करोड रुपए की संपत्ति भारत में है जिसमें से 78 करोड़ रुपए की संपत्ति का कोई हिसाब-किताब नहीं है. ब्यूरो का कहना है कि विदेशों में बादल परिवार की संपत्ति की जाँच अभी जारी है. बादल कई बार इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं और उनका कहना है कि ब्यूरो की जाँच राजनीतिक कारणों से प्रेरित है. |
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