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समलैंगिक शादियों पर रोक से इनकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने कैलिफ़ोर्निया राज्य में समलैंगिक विवाह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. पिछले कुछ हफ़्तों में सैनफ़्रैंसिस्को के मेयर के ऐसी शादियों के लिए लाइसेंस जारी करने के बाद से करीब 3400 समलैंगिक जोड़ों ने विवाह किया है. कैलिफ़ोर्निया के एटॉर्नी जनरल ने न्यायलय से ऐसे विवाह पर रोक लगाने का आग्रह किया था. ऐसी शादियों के विरोधियों का कहना है कि शादी केवल एक पुरुष और एक औरत के बीच ही हो सकती है. उन लोगों और उनके गुटों से एक हफ़्ते में अपने तर्क न्यायालय के सामने रखने को कहा गया है. जिन शहरों के मेयर समलैंगिक शादियों के लिए लाइसेंस दे रहे हैं उनका तर्क है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान के मुताबिक किसी भी तरह का भेदभाव ग़ैरक़ानूनी है. ग्रीन पार्टी के एक सदस्य का कहना है,"आज हम अमरीका में इस दौर की सबसे बड़ी नागरिक अधिकारों की लहर को ज़ोर पकड़ते देख रहे हैं." ये मुद्दा इतना तूल पकड़ने लगा है कि अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संवैधानिक संशोधन कर विवाह की परिभाषा पारंपरिक ढंग से किए जाने की बात कही है. |
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