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दया याचिका तक कुलभूषण को फांसी नहीं- पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक उनकी दया याचिका का निपटारा नहीं हो जाता.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफ़ीस जक़ारिया के हवाले से कहा है, "इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस की ओर से फांसी पर रोक लगाए जाने से प्रभावित हुए बिना, हम जाधव को तब तक फांसी नहीं देंगे जब तक दया याचिका का निपटारा पहले सेना प्रमुख और फिर राष्ट्रपति की ओर से नहीं हो जाता."
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने हाल ही में भारत की अपील पर कुलभूषण की फांसी की सज़ा पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के संबंध में अगली सुनवाई के लिए भारत और पाकिस्तान कोर्ट के प्रमुख के साथ आठ जून को मिलने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व देश के अटार्नी जनरल अशतर औसफ़ अली करेंगे.
पिछली सुनवाई के दौरान भारत ने वियना कनवेंशन के तहत कुलभूषण को काउंसुलर एक्सेस नहीं दिए जाने का हवाला दिया था और पाकिस्तान ने इस मामले में कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की दलील दी थी.
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई है.
एक तरफ़ पाकिस्तान का आरोप है कि वो जासूस हैं, तो दूसरी तरफ़ भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था.
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव लगभग एक साल से पाकिस्तान में कैद हैं.
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