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केजरीवाल ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से कम कर 21 साल की
दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से कम कर 21 साल कर दी है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंज़ूरी दे दी है.
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी. उपमुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली में अब कोई शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी.
सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है.
इस नीति से राजस्व में 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति में बदलाव को लेकर कहा, ''नई आबकारी नीति दिल्ली में शराब माफ़ियाओं के लिए झटका है. इस सुधार को पटरी से उतारने के लिए माफ़िया कुछ भी कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के शिक्षा, पानी, बिजली और स्वास्थ्य विभागों से माफिया राज ख़त्म किया है. हम आबकारी विभाग में सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध हैं.''
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति
यह फ़ैसला सरकार की एक समिति की सिफ़ारिश के बाद किया गया है.
सरकार की समिति ने सिफ़ारिश थी कि पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से 21 साल की जाए और ड्राई डे की संख्या भी साल में महज़ तीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली सरकार ने पिछले साल सितंबर महीने में आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था.
शराब दिल्ली में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है. 2019-20 में शराब से 5,400 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था.
सरकार की समिति ने नई नीति के तहत बीयर, वाइन और अन्य कम एल्कोहल वाली ड्रिंक्स को डिपार्टमेंटल स्टोर पर बेचने की सिफ़ारिश की थी.
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