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पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी से चूड़ी और मंगलसूत्र उतरवाए: भारत
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी सोमवार को पाकिस्तान की इजाज़त के बाद उनसे मिलने इस्लामाबाद गई थीं. कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां से मुलाक़ात के दूसरे दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के मिलवाने के तरीक़े पर कड़ी आपत्ति जताई है.
47 साल के जाधव से उनकी पत्नी चेतनकुल और मां अवंति की 45 मिनट तक मुलाक़ात हुई थी. हालांकि दोनों के बीच शीशे की एक दीवार थी. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस मुलाक़ात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे खेदजनक क़रार दिया है. जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मौत की सज़ा दी है.
मुलाक़ात के तरीक़ों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ये आपत्तियां-
- भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को कपड़े बदलने पर मजबूर किया गया.
- इनसे मंगलसूत्र और बिंदी भी हटाने को कहा गया. इसके साथ ही इन्हें अपनी मातृभाषा मराठी में बात नहीं करने दी गई.
- इनसे जूते भी निकलवा लिए गए थे और बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस नहीं किए गए.
- जाधव बातचीत के दौरान पूरी तरह से दबाव में थे. मंत्रालय ने जाधव की सेहत को लेकर भी चिंता जताई है.
- जाधव जब परिवार से मुलाक़ात कर रहे था तब उन्होंने अपना कथित गुनाह कबूला. उन्होंने पाकिस्तान के दबाव में ऐसा किया है.
- जाधव की मां और पत्नी से पाकिस्तानी मीडिया का व्यवहार ठीक नहीं था.
- पाकिस्तानी प्रेस को जाधव की पत्नी और मां से कई मौक़ों पर सवाल पूछने की इजाज़त दी गई. मीडिया वालों ने दोनों से उटपटांग सवाल पूछे. दोनों देशों के बीच यह क़रार था कि मीडिया को इनके क़रीब नहीं पहुंचने देना है.
सोमवार को मुलाक़ात के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उसने कहा था कि कुलभूषण जाधव की मुलाक़ात इस्लामिक परंपरा के तहत मानवता की बुनियाद पर कराई गई है.
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मुलाक़ात बहुत सकारात्मक और खुली थी.
इस्लामाबाद में मुलाक़ात के बाद जाधव की पत्नी और उनकी मां से मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिली थीं. दोनों को सुषमा स्वराज ने अपने आवास पर बुलाया था. कहा जा रहा है कि वहां कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रोक लगा रखी है.
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