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न्यूज़ टाइम असम चैनल पर एक दिन का बैन
- Author, दिलीप कुमार शर्मा
- पदनाम, गुवाहाटी से, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने असमिया भाषा के 'न्यूज़़ टाइम असम' नामक एक चैनल पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया है.
चैनल पर आरोप लगाया गया है कि उसने समाचार संबंधित अपने एक कार्यक्रम में दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया.
एनडीटीवी इंडिया के बाद न्यूज़ टाइम असम दूसरा न्यूज़ चैनल है जिसपर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक दिन का प्रतिबंध लगाया है.
चैनल को मिले नोटिस के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2 नवंबर को एक आदेश जारी किया जिसमें 'न्यूज़ टाइम असम' को आगामी 9 नवंबर को 24 घंटे के लिए प्रसारण बंद करने को कहा गया है.
न्यूज़ टाइम असम चैनल पर आरोप है कि उसने प्रसारण संबंधित दिशा निर्देशों का एक से अधिक बार उल्लंघन किया.
आरोपों के मुताबिक चैनल ने 2012 में एक ख़बर प्रसारित की थी जिसमें कथित तौर पर क्रूरता और अत्याचार का शिकार हुए एक नाबालिग घरेलू नौकर की ख़बर में उसकी पहचान को छिपाया नहीं गया था.
मंत्रालय की एक समिति का कहना है कि चैनल पर प्रसारित दृश्यों में बच्चे की गोपनीयता और गरिमा के साथ समझौता करते हुए उसे उजागर कर नुकसान पहुंचाया गया और कलंक के तौर पर दिखाया है. ऐसे में चैनल को अक्तूबर 2013 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
चैनल का पक्ष सुनने के बाद इस मामले को देख रही अंतर मंत्रालयी समिति ने 'न्यूज़ टाइम असम' को एक दिन ऑफ़ एयर करने का निर्णय लिया है.
असम में न्यूज़ टाइम असम का प्रबंधन देख रहे उत्पल बरूआ ने बीबीसी से कहा , ''यह मामला 2012 का है और उस समय इसका लाइसेंस अन्य किसी व्यक्ति के पास था. चूंकि अब लाइसेंस मेरे नाम से है तो मुझे भुगतना पड़ेगा. बरूआ कहते हैं कि न्यूज़ टाइम कोलकाता की कंपनी है और उन्होंने असम में इसका लाइसेंस ले रखा है.''
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ़ से नोटिस मिलने की बात पर वे कहते हैं, ''काफ़ी दिन पहले यह नोटिस कंपनी के कोलकाता कार्यालय को मिला था और इसका जबाव भी दिया गया है. मंत्रालय से अपील की है, अभी जवाब का इंतज़ार है.''
मीडिया की स्वतंत्रता पर कथित रोक से जुड़े सवाल पर बरूआ ने सिर्फ़ इतना कहा कि मंत्रालय से संपर्क किया गया है, आगे सारे विकल्प खुले हुए हैं, ज़रूरत पड़ी तो असम सरकार के माध्यम से भी आगे संपर्क किया जाएगा.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अन्य दो अलग मामलों में भी चैनल पर प्रसारण के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं. अपने 2 नवंबर वाले आदेश में मंत्रालय ने इन तीनों मामलों का ज़िक्र किया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत 'देशभर में किसी भी मंच के ज़रिए न्यूज़ टाइम असम चैनल के एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश 9 नवंबर, 2016 को रात 12 बजकर 1 मिनट से 10 नवंबर, 2016 को रात 12 बजकर 1 मिनट तक प्रभावी रहेगा.
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