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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, जानिए इसमें क्या है नया
पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, जानिए इसमें क्या है नया
पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार के ख़िलाफ़ पेश किए गए ‘अपराजिता बिल’ (एंटी रेप) को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है.
‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, 2024’ में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है.
बिल के मुताबिक़ पहली रिपोर्ट दर्ज होने के 21 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए. जानिए इस बिल की और अहम बातें.
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