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कावंड़ यात्राः ढाबों पर मालिकों के नाम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मायने
कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के मुज़फ़्फ़रनगर एसएसपी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ ने ये आदेश दिया है.
इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
सुप्रीम कोर्ट के इसी फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज़ पाशा और उमंग पोद्दार.
एडिटिंगः दीपक जसरोटिया
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