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बिलकिस बानो गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, अब आगे क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के साथ रेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ा में छूट देकर रिहाई करने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है. गुजरात सरकार ने 2022 में इन दोषियों की सज़ा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सज़ा में छूट देने और कोई फ़ैसला लेने का अधिकार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को ज़्यादा उपयुक्त कहा. जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयन ने कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सज़ा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी. सभी दोषियों को दो हफ़्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाज़िर होने के लिए कहा गया है.
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