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इराक़ में शादी से जुड़ा ऐसा क़ानून प्रस्तावित, जिस पर मचा हंगामा
इराक़ में शादी से जुड़ा ऐसा क़ानून प्रस्तावित, जिस पर मचा हंगामा
इराक़ में इन दिनों एक प्रस्तावित क़ानून को लेकर बहुत चर्चा हो रही है. इस क़ानून को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में ज़बर्दस्त नाराज़गी भी है.
दरअसल, वहां एक ऐसा क़ानून लाने की तैयारी हो रही है जिससे कोई भी पुरुष 9 साल की बच्ची से भी शादी कर सकता है.
अगर प्रस्तावित संशोधन पारित हुआ तो इराक़ में शादी की क़ानूनी उम्र 18 साल से घटकर 9 साल हो जाएगी.
इराक़ में एक वर्ग इससे ख़ासा नाराज़ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हो रही है.
वीडियो: सारिका सिंह और सदफ़ ख़ान
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित