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सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति मिली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है. मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में भारत सरकार को अबू सलेम की तलाश है. सलेम के प्रत्यर्पण के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) ने पुर्तगाल सरकार के ज़रिए उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जबकि सलेम ने अपील की थी कि उन्हें प्रत्यर्पित न किया जाए. इन दोनों अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेम को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए ताकि उन पर लगे गंभीर आरोपों की जांच हो सके. सीबीआई के प्रवक्ता जी मोहंती ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी गई है लेकिन अभी भी सलेम के पास अपील करने का मौका है. इससे पहले पुर्तगाल उच्च न्यायालय ने सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति देते हुए कहा था कि केवल छोटे मोटे आरोपों में ही सलेम पर मामला चलाया जाए. इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. अबू सलेम को उनकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ 18 सितंबर 2002 को लिस्बन में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से ही उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें चल रही थीं. |
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