BBCHindi.com
अँग्रेज़ी- दक्षिण एशिया
उर्दू
बंगाली
नेपाली
तमिल
गुरुवार, 22 जुलाई, 2004 को 06:47 GMT तक के समाचार
मित्र को भेजेंकहानी छापें
मुसलमानों के लिए आरक्षण पर रोक
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने स्थगनादेश दिया है
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को पाँच प्रतिशत आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर स्थगनादेश दिया है.

स्थगनादेश मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने दिया है.

एक याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि वह मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की उन सीटों पर अभी दाखिला नहीं लिए जाएँ जो कि राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप मुसलमान उम्मीदवारों को मिलनी थी.

मामले की आगे सुनवाई 27 जुलाई को होगी.

उल्लेखनीय है कि एनटीआर स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के फ़ैसले के आलोक में मुसलमान उम्मीदवारों से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करने को कहा था.

राज्य सरकार का फ़ैसला आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में पाँच प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में था.

इसके ख़िलाफ तीन लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिनमें से एक विश्व हिंदू परिषद का नेता है.

इंटरनेट लिंक्स
बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
सुर्ख़ियो में
मित्र को भेजेंकहानी छापें
मौसम|हम कौन हैं|हमारा पता|गोपनीयता|मदद चाहिए
BBC Copyright Logo^^ वापस ऊपर चलें
पहला पन्ना|भारत और पड़ोस|खेल की दुनिया|मनोरंजन एक्सप्रेस|आपकी राय|कुछ और जानिए
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>