| होर्डिंग और विज्ञापन हटाने के आदेश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सरकार की उपलब्धियाँ दर्शाने वाले सभी होर्डिंग और विज्ञापन तत्काल हटाए जाएँ. चुनाव आयोग का कहना है कि जिन होर्डिंग और विज्ञापनों पर सरकारी ख़र्चा हुआ है उन्हें तत्काल हटाने का प्रबंध किया जाना जाहिए. इन सरकारों से ये भी कहा गया है कि जब ये काम पूरा हो जाए तो चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित किया जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे नए होर्डिंग लगाना भी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. ये घोषणा चुनाव आयोग के प्रवक्ता एएन झा ने की है. चुनाव आयोग के प्रवक्ता से ये भी पूछा गया कि क्या उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का सोमवार को सीआईएसएफ़ को दिया भाषण आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन था? इस पर प्रवक्ता का कहना था कि इस बारे में पूरे तथ्य जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को ये सलाह भी दी है कि चुनाव के दौरान जनसंचार माध्यमों का दुरुपयोग न किया जाए. |
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