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गुजरात दंगों के दोषियों को उम्रकैद
भारत में गुजरात की एक अदालत ने 12 लोगों को राज्य में पिछले साल हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. इन लोगों को पिछले साल मार्च महीने में घोड़ासर गाँव में चौदह मुसलमानों की हत्या का दोषी पाया गया था. इन बारह लोगों के अलावा तीन दूसरे लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में दो वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है. गुजरात के दंगों के सिलसिले में सज़ा सुनाए जाने का यह पहला बड़ा मामला है. ग़ौरतलब है कि पिछले साल गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों में क़रीब एक हज़ार लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर मुसलमान थे. नडियाड के सत्र न्यायाधीश सीके रैना ने अपना फ़ैसला सभी अभियुक्तों की मौजूदगी में सुनाया. पिछले साल गुजरात में एक ट्रेन में सफ़र कर रहे 59 तीर्थ यात्रियों को जला दिए जाने के बाद पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. दंगों की आग घोड़ासर गाँव में तब पहुँची जब वहाँ से तीन हिंदुओं के शव बरामद किए गए. उन दंगों में मुसलमानों के सैंकड़ों घरों, दुकानों और मस्जिदों को जला दिया गया था. |
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