मैरिटल रेप पर क़ानून क्यों ज़रूरी है?

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किसी महिला का बलात्कार करने वाला पुरुष उसका पति हो तो ये मैरिटल रेप कहलाता है. भारत में मैरिटल रेप क़ानूनी अपराध नहीं है. इसे अपराध घोषित करने की मांग कई संगठन लंबे वक़्त से उठा रहे हैं.

उनके मुताबिक़, औरत की सहमति के बिना उसके पति द्वारा बनाया गया यौन संबंध बलात्कार श्रेणी में आता है.

दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ संगठनों की दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. मैरिटल रेप के मसले पर महिलाएं और पुरुष क्या सोचते हैं?

देखिए बुशरा शेख़ की ये रिपोर्ट...

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