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PF के ब्याज पर अब सरकार की नज़र, जानिए VPF पर क्या होगा असर?
बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में किसी वित्तीय वर्ष में 2 लाख 50 हज़ार रुपए से ज़्यादा का योगदान देते हैं, उन्हें उसके ब्याज पर टैक्स देना होगा. अभी तक पीएफ़ में जो भी योगदान होता था, वो 1 लाख 50 हज़ार तक इनकम टैक्स के 80C के छूट के दायरे में आता था.
साथ ही पीएफ़ पर मिलने वाला ब्याज़ भी टैक्स के दायरे से बाहर था. लेकिन 1 अप्रैल 2021 से इसमें थोड़ा बदलाव आएगा. कर्मचारी का पीएफ़ में योगदान 1 लाख 50 हज़ार तक है तो इनकम टैक्स में 80C में उसपर छूट तो मिलेगी. लेकिन कर्मचारी का योगदान पीएफ़ में 2 लाख 50 हज़ार से ऊपर है, तो उसके ब्याज पर अब टैक्स चुकाना पड़ेगा.
दरअसल पीएफ़ का एक हिस्सा कंपनी देती है, जिसमें आप काम करते हैं और एक हिस्सा कर्मचारी देता है. नए प्रावधान वाला टैक्स केवल कर्मचारी के योगदान पर ही लगेगा.
स्टोरी: सरोज सिंह
आवाज़: गुरप्रीत सैनी
वीडियो एडिटिंग: देवाशीष कुमार
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