मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आयोग पार्दर्शिता के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इस पक्ष में रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसके आधार पर हम कदम उठाएंगे.
उन्होंने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड पर (सुप्रीम कोर्ट का) जो भी आदेश हो. इस मामले में हम भी एक पक्षकार थे... सुप्रीम कोर्ट में हमारा रुख भी यही था कि हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं. हम अदालत के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करेंगे."
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था. अदालत ने अपने फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा. इस जानकारी को चुनाव आयोग 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा.













