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केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया है.
उन्होंने लिखा है कि ‘आपने जिस आत्मविश्वास और कौशल के साथ भारत को जीत दिलाई, वह वास्तव में सपने जैसा है.’
मेवात में नफ़रत के बीज कौन बो रहा है?
रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर कही ये बात
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इमेज कैप्शन, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर अपनी टिप्पणी दी है.
उन्होंने कहा है, "यह राहुल के लिए, परिवार के लिए बहुत खुशी का क्षण है और हमें अपने देश की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है. मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले से देश की जनता खुश होगी. उन्हें अदालतों और न्यायिक प्रणाली पर अधिक विश्वास होगा कि उन पर किसी भी तरह की सरकार का दबाव नहीं है.
राहुल एक मजबूत नेता बनने जा रहे हैं. वह और अधिक दृढ़ होने जा रहे हैं, वह लोगों के लिए बात कर रहे हैं. जबसे वह संसद से बाहर हैं, इस अवधि में मुझे लगता है कि वे अधिक केंद्रित हो गए हैं और वे विपक्ष के सभी नेताओं से मिल रहे हैं जो एजेंसियों और विभिन्न अन्य मुद्दों के कारण बहुत दबाव से गुजर रहे हैं. 'इंडिया' गठबंधन यहां से बहुत मजबूत होगा."
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इस फ़ैसले के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 'आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों...सच्चाई की जीत होती है.'
वहीं, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने फ़ैसले के तुरंत बाद लिखा था - "गौतम बुद्ध ने बताया है कि तीन चीज़ें सूर्य, चंद्रमा, और सत्य को ज़्यादा दिनों तक छिपाए नहीं रखा जा सकता.
माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते"
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने बताया है कि, “कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है…सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है.”
शहबाज़ शरीफ़ ने फिर बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या मिलेगा भारत का साथ?
केदारनाथ के गौरीकुंड में भूस्खलन: तीन की मौत, 19 लापता,
इमेज स्रोत, Asif Ali/BBC
इमेज कैप्शन, गौरीकुंड में हुए भूस्खलन की तस्वीर
केदारनाथ धाम के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में देर रात भारी बारिश
के बाद हुए भूस्खलन में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 19 लोग लापता
भी है.
इस भूस्खलन के मलबे में 3 ढाबे भी दब गए हैं.
बारिश के कारण चट्टान टूटने की सूचना देर रात मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ़
सहित ज़िला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची लेकिन रात को राहत कार्यों
में आ रही परेशानियों के कारण बचाव अभियान रोकना पड़ा.
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राहत कार्य आज सुबह फिर शुरू किया गया लेकिन लगातार हो रही बारिश तलाशी अभियान के लिए चुनौती बनी हुई है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ट्वीट कर बताया कि वो स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं.
इस घटना के बारे में रुद्रप्रयाग ज़िला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया, "बीती रात क़रीब 11.30 बजे कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली थी कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में डाट पुलिया के समीप भूस्खलन की सूचना मिली थी."
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"क़रीब एक घंटे के भीतर पुलिस सहित एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़ और डीडीआरएफ़ की टीमें मौक़े पर पहुँच गयी थी. तेज़ बारिश के बीच पहाड़ से बोल्डर गिर रहे थे इसलिए सुबह सर्च अभियान चलाया गया."
उन्होंने बताया, "केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी भूस्खलन से लापता हुए 19 लोगों का सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन और खोजबीन कार्य जारी है. खोजबीन के दौरान अभी तक 3 लोगों के शव मिले हैं. जिनकी शिनाख्त की जा रही है."
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उन्होंने बताया, "लापता लोगों को ढूँढा जा रहा है, जिनके नीचे नदी में गिरने की आशंका है. यहाँ बारिश लगातार जारी है जिसके कारण दिक़्क़तें आ रही हैं. 3 ढाबे भी मलबे में दब गए हैं. लापता हुए लोगों की संख्या अधिक भी हो सकती है."
नन्दन सिंह रजवार ने बताया, "भूस्खलन की घटना की सूचना पर ज़िलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा अशोक भदाणे घटना स्थल पर पहुंचे.
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उन्होंने सर्च रेस्क्यू कार्य में लगी डीडीआरएफ़, एसडीआरएफ़, एनडीआरएफ़, वाईएमएफ़, पुलिस एवं प्रशासनिक टीमों को रेस्क्यू कार्य को तत्परता के साथ सावधानी एवं सतर्कता से करने के निर्देश दिए हैं."
नूंह हिंसा पर क्या कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मीडिया?
सेट डिज़ाइनर नितिन देसाई की मौत के मामले में एडेलवाइस के अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज
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इमेज कैप्शन, कला निर्देशक नितिन देसाई
महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस
ने शुक्रवार को कला निर्देशक नितिन देसाई की मौत के मामले में ईसीएल फाइनेंस
और एडेलवाइस ग्रुप के अधिकारियों समेत पांच लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.
ये एफ़आईआर नितिन देसाई की
पत्नी नेहा देसाई की शिकायत के आधार पर दर्ज की गयी है जिसमें अभियुक्तों के ख़िलाफ़
आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और धारा 34 आदि लगाई गयी हैं.
नेहा देसाई ने अपनी शिकायत
में बताया है कि उनके पति नितिन देसाई लगातार अपनी कंपनी की ओर से लिए गए क़र्ज़
की वजह से मानसिक तनाव झेल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की.
लगान से लेकर जोधा अकबर जैसी
फ़िल्मों के सेट सजा चुके नितिन देसाई ने बीते बुधवार अपने स्टूडियो में अपनी जान ले ली थी.
उनकी कंपनी पर 252 करोड़
रुपये का क़र्ज़ था. और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उनकी कंपनी के ख़िलाफ़
दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी.
नितिन देसाई की कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने एडेलवाइस
फाइनेंस कॉर्पोरेशन की नॉन-बैंकिंग फाइनेंस शाखा ईसीएल फाइनेंस से 2016 और 2018
में 185 करोड़ रुपये का लोन लिया था.
मानसिक समस्याओं का इलाज दवा और थेरेपी से संभव है. इसके लिए आपको मनोचिकित्सक से मदद लेनी चाहिए, आप इन हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं-
समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन- 1800-599-0019 (13 भाषाओं में उपलब्ध)
इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यमून बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज-9868396824, 9868396841, 011-22574820
हितगुज हेल्पलाइन, मुंबई- 022- 24131212
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस-080 - 26995000
कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री का मोहल्ला क्लिनिक पर बयान, आप विधायक ने कहा - भाजपा के स्तर की राजनीति
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इमेज कैप्शन, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव
आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू
राव की ओर से मोहल्ला क्लिनिक की आलोचना किए जाने के बाद उन पर भाजपा के स्तर की
राजनीति करने का आरोप लगाया है.
दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ
भारद्वाज के साथ केजरीवाल सरकार की ओर से शुरू किए गए मोहल्ला क्लिनिक्स का जायजा
लिया.
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोहल्ला
क्लिनिक अच्छी तरह काम कर रहे हैं और हम इनसे सीखेंगे.
लेकिन इसके बाद ट्वीट करके उन्होंने लिखा, “आज मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक गया था जहां बमुश्किल कुछ लोग थे. कर्नाटक
में हमारे क्लिनिक्स में काफ़ी सुविधाएं होती हैं. इनमें मरीज़ों की टेस्टिंग के
लिए लैब जैसी सुविधाएं शामिल हैं. मुझे लगता है कि इन्हें काफ़ी बढ़ा-चढ़ाकर
दिखाया जाता है. और मैं निराश होकर वापस आया.”
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मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा, “इनके बारे में जितना बोला जा रहा था, ये उतने ख़ास नहीं हैं. ऐसा हमारे राज्य में भी है. लोग भी नहीं थे. ये गेम चेंजर नहीं है. हालांकि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ख़राब हैं लेकिन ये वैसे नहीं हैं जैसा इनके बारे में बताया जा रहा है.”
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गुंडू राव की ओर से मोहल्ला क्लिनिक से निराश होने की बात कहे जाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने उन पर बीजेपी जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया है.
उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, "जब आप यहां मोहल्ला क्लिनिक में थे तो बड़ा बखान कर रहे थे सुबह, फिर कर्नाटक भवन में पहुंचते ही ऐसा क्या दवाब पड़ा कि बिलकुल भाजपा के स्तर की राजनीति पर उतर गए...दिनेश गुंडू राव जी?"
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हरियाणा के सीएम खट्टर को ओवैसी ने घेरा, कहा- मोनू मानेसर अब तक आज़ाद क्यों है?
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इमेज कैप्शन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर
लाल खट्टर ने नूंह और गुरुग्राम में हुई हिंसा
पर कहा था कि आबादी इतनी ज़्यादा है, पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती है.
अब खट्टर के इस बयान पर
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है.
ओवैसी ने ट्वीट किया,
''हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सबकी
सुरक्षा नहीं कर सकती, लेकिन 2014 से खट्टर सरकार ने गौरक्षा के नाम पर ज़ुल्म
करने वालों को पुलिस का दामाद बना कर रखा हुआ है, उन्हें क़ानून का पूरा संरक्षण मिलता है.''
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ओवैसी बोले, ''खट्टर ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो मोनू मानेसर को पकड़ने में राजस्थान पुलिस का सहयोग करेंगे, तो अब तक मोनू मानेसर आज़ाद क्यों है? अगर पुलिस ना-काफ़ी है तो नरेंद्र मोदी को केंद्रीय फोर्स को भेजना होगा या साफ-साफ कह देना होगा कि संवैधानिक तौर पर सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है.''
ओवैसी ने उन तस्वीरों को भी री-ट्वीट किया, जिनमें मोनू मानेसर पुलिस के अधिकारियों के साथ देखे जा सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर के नूंह आने की ख़बरों के कारण ही हिंसा भड़की थी. इस हिंसा में छह लोगों की मौत हुई है.
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 4 अगस्त का 'दिन भर' सुनिए मानसी दाश और सुमिरन प्रीत कौर से
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ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे में पहले दिन क्या हुआ, हिंदू पक्ष के वकील ने बताया
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शुक्रवार को वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का पहला दिन का काम पूरा
कर लिया है.
वाराणसी की अदालत
से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चली लड़ाई के बाद आख़िरकार सोमवार
को एएसआई ने सर्वे फिर शुरू किया था.
एएसआई को अपने इस सर्वे की रिपोर्ट एक महीने में अंदर
वाराणसी अदालत को सौंपनी है.
हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया है कि सर्वे के पहले दिन एएसआई की टीम ने मस्जिद परिसर के किन इलाक़ों पर काम किया है.
चतुर्वेदी ने समाचार
एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा है, “एएसआई का सर्वे सुचारू रूप से चल रहा है. आज पश्चिमी दीवार से जुड़े जो मलबे हैं और पूर्वी दीवार तक सारे क्षेत्रों को उन्होंने इंगित किया है. उनका सर्वे किया है और सर्वे करना जारी है. पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा. अभी तहखाने
के भीतर या कथित मंदिर के ऊपर सर्वे नहीं कर रहे हैं.”
राहुल गांधी को मिली राहत पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा?
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कह रहे हैं और इस फैसले को सच की जीत करार दे रहे हैं.
अब राहुल गांधी को मिली राहत के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है.
हिमंत ने ट्वीट कर कहा है, ''पाखंड की पराकाष्ठा. जब आप दोषी क़रार किए जाते हैं तो न्यायपालिका को कोसते हैं. जब आपको न्यायपालिका से ज़मानत मिलती है तो आप कहते हैं न्याय की जीत हुई.''
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मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी.
इस सज़ा के ख़िलाफ़ राहुल गांधी पहले गुजरात हाईकोर्ट गए. राहुल को जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होने का रास्ता खुल गया है.
राहुल गांधी को मिली राहत पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या बोले?
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इमेज कैप्शन, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी
तृणमूल कांग्रेस की
मुखिया ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली राहत
को ‘न्यायपालिका की जीत’ करार दिया है.
ममता बनर्जी ने ट्वीट
करके लिखा है, “मैं
राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जुड़ी ख़बर सुनकर ख़ुश हूं. यह हमारी मातृभूमि के
लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के ‘INDIA’ गठबंधन के संकल्प
को और मजबूत करेगा. ये न्यायपालिका की जीत है.”
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‘INDIA’ गठबंधन में शामिल राजद के राष्ट्रीय तेजस्वी यादव ने भी इस ख़बर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने लिखा है, ''माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है. अगर भाजपा के दुष्प्रचारी और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाज़ी जारी रखते."
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इसी गठबंधन के एक अन्य दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस ख़बर पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है.
उन्होंने लिखा है - "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है. भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए."
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत दी है.
शीर्ष अदालत ने कहा है कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है.
खड़गे बोले- राहुल गांधी को 24 घंटे में अयोग्य ठहराया गया था, अब देखेंगे...
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कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उनकी संसद सदस्यता पर टिप्पणी की है.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य करार देने में
सिर्फ़ 24 घंटे का वक़्त लिया गया था. अब देखेंगे कि उनकी संसद
सदस्यता कितने घंटे में बहाल की जाती है. क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने में तो वक़्त लगा नहीं लगा था. ये दिल्ली में दिया गया फ़ैसला है. गुजरात से आए फ़ैसले में तो 24 घंटे के अंदर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के साथ बाहर निकालने जैसे कदम उठा लिए गए.''
मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ''सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी है. गुजरात तो दो, ढाई हज़ार
किलोमीटर दूर था. ऐसे में शायद रात में उनकी सदस्यता बहाल की जाए. या अभी करते
हैं. कितना वक़्त लेते हैं, हमें अब देखना चाहिए. हम देखेंगे. और इंतज़ार
करेंगे...अब इतना बड़ा इंतज़ार किया है तो उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे.”
इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा, "मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करता हूं. अभी संविधान ज़िंदा है. न्याय मिल सकता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है. ये संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की जीत है. सिर्फ़ राहुल गांधी जी की जीत नहीं है. ये संविधान के उसूलों की जीत है.”
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, राहुल गांधी बोले- आज नहीं तो कल...
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पहली टिप्पणी दी है.
राहुल गांधी ने कहा है, “आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों...सच्चाई की जीत होती है. लेकिन जो भी हो. मेरा रास्ता साफ है. मुझे क्या करना है. मेरा क्या काम है. उसे लेकर मेरे दिमाग़ में स्पष्टता है जिन्होंने हमारी मदद की. जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.”
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इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा था कि 'चाहे कुछ भी हो, मेरा फ़र्ज़ वही रहेगा...आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करना.'
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ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कब तक चलेगा, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को दी नई डेडलाइन
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वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नयी डेडलाइन दी है.
इससे पहले वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था.
इसके बाद एएसआई ने 24 जुलाई दिन सोमवार को सर्वे शुरू किया. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा.
इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने तक सर्वे पर रोक लगाई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
सुनवाई के बाद सर्वे पर रोक लगाने से इंकार किया था.
इसके बाद ही मुस्लिम पक्ष ने
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जहां उसकी मांग को ख़ारिज कर दिया गया.
पहले एएसआई को चार अगस्त
तक सर्वे की रिपोर्ट को जमा करनी थी. मगर अब जब चार अगस्त के दिन सर्वे फिर से
शुरू हुआ है तो वाराणसी की अदालत ने एएसआई को नई डेडलाइन देते हुए एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा है.
मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी को राहत, पूरा मामला समझिए
LIVE: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मोदी सरनेम केस में सज़ा पर रोक. क्या है पूरा फ़ैसला बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता प्रेरणा और उमंग पोद्दार.
ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी ने कहा- चाहे कुछ भी हो...
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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ''चाहे कुछ भी हो, मेरा फ़र्ज़ वही रहेगा...आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करना.''
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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.
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कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई.
मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरज की कोर्ट के सज़ा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी.
राहुल गांधी ने सूरज की कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था.
वहां से राहुल गांधी को जब राहत नहीं मिली थी तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
ब्रेकिंग न्यूज़, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी
मस्जिद में एएसआई का सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
इस याचिका को मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल किया गया था. इस फ़ैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में एक बार फिर सर्वे शुरू किया था.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मस्जिद में सर्वे पर वाराणसी की अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा था.
बीती 21 जुलाई को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किए जाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि एएसआई चार अगस्त तक रिपोर्ट जमा करे.
राहुल गांधी की संसद सदस्यता कब होगी बहाल? कांग्रेस ने दिया जवाब
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कांग्रेस नेता
राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है लेकिन उनकी
संसद सदस्यता बहाल होने पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है.
कांग्रेस नेता
केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर मीडिया से कहा, “इस मामले में अब स्पीकर को फ़ैसला
लेना है. पूरे देश और दुनिया की नज़र अब स्पीकर पर है. राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त
करने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता फैसले
की कॉपी के साथ अध्यक्ष से आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेंगे.”
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सज़ा सुनाई थी.
कोर्ट ने राहुल गांधी को कथित टिप्पणी करते समय सावधान रहने के लिए भी कहा है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने कहा, “कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है…सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है.”